हरियाणा के इन कर्मचारियों को सैनी सरकार ने दी बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेगी 9 हजार पेंशन

हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम से कम 9,000 रुपये होगी। इसके लिए 2016 से पहले के नियमों को संशोधित किया गया है

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम से कम 9,000 रुपये होगी। इसके लिए 2016 से पहले के नियमों को संशोधित किया गया है।

इस नए संशोधन के तहत, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर तय की जाएगी। वहीं, उनके आश्रित परिवार को पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत मिलेगा।

वित्त विभाग ने पूर्व सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों की पेंशन की गणना 1 जनवरी को वेतन के आधार पर करने का नया फॉर्मूला जारी किया है। इसका मतलब है कि अब किसी भी कर्मचारी की पेंशन कम से कम 9,000 रुपये होने की गारंटी है।

हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनकी आजीविका पेंशन पर निर्भर करती है। विशेषकर ग्रामीण परिवारों को, जहां पेंशन उनकी मुख्य आय है, अब नियमित और स्थिर पेंशन मिलेगी।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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